आजमगढ़। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1, अजय कुमार शाही की अदालत ने गुरुवार को दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के पक्ष के अनुसार, मोतीलाल निवासी महुआरी थाना तरवा की पुत्री सुधा का विवाह वर्ष 2013 में अंगद राजभर (सलेमपुर थाना, देवगांव) से हुआ था। शादी के बाद अंगद दहेज की मांग को लेकर सुधा को प्रताड़ित करता था। जब मोतीलाल ने इसे रोकने का प्रयास किया, तब आरोपी ने चार पहिया वाहन और एक लाख रुपए नकद की मांग की।
7 सितंबर 2015 को मोतीलाल को सूचना मिली कि ससुराल में सुधा को जलाया गया है। गंभीर रूप से जली हुई सुधा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 13 सितंबर 2015 को उसकी मौत हो गई।
पुलिस जांच के बाद आरोपी पति के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय और संजीव कुमार सिंह ने कुल नौ गवाहों को परीक्षित कराया। दोंनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पति को उपरोक्त सजा सुनाई।
