आजमगढ़ । जिले के रौनापार थानाक्षेत्र में एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।
बीते 14 अगस्त को पीड़ित के परिवार ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी नाबालिग पोती को गोलू उर्फ चन्द्रेश यादव पुत्र रामसिंह यादव ने शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाया था। मामले पर थाना रौनापार में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा मुकदमा पंजीकृत किया ।
विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी, बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस और 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
सोमवार को पुलिस उपनिरीक्षक ओमप्रकाश तिवारी मय हमराह ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी गोलू उर्फ चन्द्रेश यादव को ग्राम चालाकपुर प्राइमरी स्कूल से गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम सिवान दयालगंज थाना रौनापार का निवासी है।
