आजमगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को किया गया। दावे व आपत्तियां 06 जनवरी से 06 फरवरी तक ली गईं। नोटिस, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 27 फरवरी तक चलेगी तथा 06 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
उन्होंने बताया कि फार्म-06 को संशोधित किया गया है, पुराने फार्म मान्य नहीं होंगे। नाम जोड़ने के लिए फार्म-06, हटाने के लिए फार्म-07 और संशोधन/स्थान परिवर्तन/ईपिक सुधार के लिए फार्म-08 का उपयोग किया जाएगा। सभी दलों से नए बूथों के अनुसार बीएलए नियुक्त करने और वोटर हेल्पलाइन ऐप से अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कराने की अपील की गई।
05 फरवरी 2026 तक 1,05,493 फार्म-06, 2,195 फार्म-07 तथा 22,469 फार्म-08 प्राप्त हुए हैं। सभी दावे व आपत्तियों का डिजिटाइजेशन और निस्तारण किया जा रहा है। सूचियां प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि 18–19 आयु वर्ग के केवल 13,431 मतदाता सूची में दर्ज हैं, जो बेहद कम है। सभी पात्र युवाओं से फार्म-06 भरवाने का निर्देश दिया गया। जनपद का जेंडर रेशियो 1017 है, जबकि वोटर लिस्ट में 831 है, इसलिए अधिक से अधिक महिलाओं का नाम सूची में जोड़ने पर जोर दिया गया।
उन्होंने बताया कि 1,58,627 मतदाता नो-मैपिंग तथा 6,10,025 लॉजिकल डिस्क्रीपेंसी श्रेणी में हैं, जिनके सत्यापन हेतु बीएलओ द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई कराई जा रही है।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार बीएलए सीधे दावे-आपत्तियां स्वीकार नहीं करेंगे, केवल मार्गदर्शन देंगे। एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन ही जमा कर सकेगा। 30 से अधिक आवेदन देने पर ईआरओ द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन किया जाएगा।
बैठक में विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक अखिलेश यादव, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष विनोद राजभर, अपर जिलाधिकारी राहुल विश्वकर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
