आजमगढ़ । जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 24 गैस सिलेंडर बरामद किए गए और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के निर्देशन में प्रशासनिक टीमों द्वारा गैस एजेंसियों, गोदामों और संदिग्ध स्थलों पर औचक निरीक्षण व छापेमारी की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त जांच टीम ने ग्राम पंचायत श्रीकान्तपुर, तहसील लालगंज निवासी धीरेन्द्र तिवारी के घर छापेमारी की, जहां बड़ी मात्रा में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर मौजूद व्यक्ति गैस सिलेंडरों के भंडारण और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या स्टॉक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
जांच में सामने आया कि बिना लाइसेंस बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों को इकट्ठा कर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने की मंशा से रखा गया था। यह द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अधिकारियों ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों का अवैध भंडारण किसी हादसे या विस्फोट का कारण बन सकता था, जिससे जनहानि की आशंका थी।
छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से कुल 24 गैस सिलेंडर बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया और विधिवत कार्रवाई पूरी की। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों का दुरुपयोग कर कालाबाजारी की जा रही थी।
इस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक लालगंज ने थाना देवगांव में आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और आगे भी ऐसे अभियान निरंतर चलते रहेंगे, ताकि आम उपभोक्ताओं को गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।