
रिपोर्ट______अरुण यादव
आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के सिसवां खुर्द देवापुर गांव में जमीन संबंधी विवाद को लेकर महिला और उसकी बेटियों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता मनीता की शिकायत पर बरदह पुलिस ने आठ नामजद लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा 19 अगस्त 2026 को दर्ज किया गया।
घर में घुसकर हमला करने का आरोप
एफआईआर के अनुसार, घटना 14 मई 2026 की सुबह करीब सात बजे की बताई गई है। पीड़िता का आरोप है कि जमीन की रंजिश को लेकर संजय बिंद, विजय बिंद, आदर्श, मीरा, गुड्डी, दर्पण, अमोली उर्फ नंदनी और संगराम लाठी-डंडे लेकर उसके घर पहुंचे। आरोप है कि गाली-गलौज के बाद सभी ने महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी।
साड़ी खींचने और कपड़े फाड़ने का भी आरोप
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान संजय और विजय ने उसकी साड़ी खींची और ब्लाउज फाड़ दिया। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से उसे दौड़ाने का आरोप भी लगाया गया है। महिला का कहना है कि घर के अंदर भागने के बाद भी आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की।
सिर में गंभीर चोट लगने का दावा
पीड़िता के मुताबिक, हमले में उसके सिर में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गई। उसे बचाने पहुंचे परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। शिकायत में महिला की बेटियों को भी चोट लगने की बात कही गई है।
112 पर सूचना के बाद अस्पताल भेजा गया
घटना की सूचना परिजनों ने 112 नंबर पर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायत के अनुसार, एंबुलेंस से महिला को मार्टिनगंज सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका और उसकी बेटियों का उपचार कराया गया।
कार्रवाई में देरी का लगाया आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के अगले दिन वह बरदह थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद 25 मई को मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने और फिर थाने जाने का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है।
महिला ने 1 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को रजिस्ट्री के माध्यम से शिकायत भेजने की बात कही है। शिकायत के मुताबिक, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद पुलिस ने 19 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया।
आठ लोगों पर मुकदमा, जांच शुरू
बरदह पुलिस ने संजय बिंद, विजय बिंद, आदर्श, मीरा, गुड्डी, दर्पण, अमोली उर्फ नंदनी और संगराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 352, 115(2), 333, 110 और 74 के तहत कार्रवाई दर्ज की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक उमाशंकर सिंह को सौंपी गई है।
