
रिपोर्ट______अरुण यादव
आजमगढ़। जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति बिना अनुमति परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में फोटो और वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अक्सर बाहरी व्यक्तियों, यू-ट्यूबरों और अन्य लोगों के परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय एवं स्टाफ के फोटो-वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की स्थिति सामने आ रही है। इससे विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ शिक्षक पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है और विभाग की छवि भी धूमिल होती है। वहीं आदेश में बताया गया है कि शासन-प्रशासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए पहले से ही अधिकारियों को नामित किया गया है। संबंधित अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर पठन-पाठन व्यवस्था की निगरानी करते हैं।
बिना अनुमति प्रवेश किया तो होगी कार्रवाई
बीएसए ने जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के मुताबिक कोई भी बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर अथवा सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति सक्षम अधिकारी या संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अनुमति के बिना विद्यालय परिसर में प्रवेश कर फोटो अथवा वीडियो नहीं बना सकेगा।
विद्यालयों को कड़ाई से पालन कराने के निर्देश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों और विद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। यह आदेश 31 जुलाई 2026 को जारी किया गया है और इसमें तत्काल प्रभाव से व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बनाए रखने के साथ शिक्षकों की गरिमा और विभागीय कार्यप्रणाली को सुरक्षित रखना है।
