
रिपोर्ट_____अरुण यादव
आजमगढ़ । जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रेवरापरवेजपुर गांव में जमीन हड़पने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान पत्र तैयार कर बैनामा कराने का मामला सामने आया है। मामले में गांव के ही रविंद्र यादव और कमलेश यादव के खिलाफ गंभीरपुर थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रेवरापरवेजपुर निवासी नन्हू यादव पुत्र बिराज यादव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव के ही रविंद्र यादव पुत्र कर्मराज यादव और कमलेश यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराए। आरोप है कि जमीन की चौहद्दी में जावेद अहमद पुत्र अब्दुल हमीद के नाम का इस्तेमाल किया गया, जबकि जावेद अहमद करीब 50 वर्षों से बांग्लादेश में रह रहा है और शिकायतकर्ता के अनुसार वह इस अवधि में भारत नहीं आया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जावेद अहमद के नाम से फर्जी पहचान पत्र तैयार कराया गया। इसके आधार पर गाटा संख्या 472, 481क और 476 से संबंधित जमीन के हिस्से का बैनामा कराए जाने की बात कही गई है। तहरीर में बैनामा दस्तावेज में प्रयुक्त पहचान संबंधी दस्तावेजों को भी फर्जी बताया गया है।
विरोध करने पर दी धमकी
नन्हू यादव के अनुसार जब उन्हें कथित फर्जी बैनामे की जानकारी हुई तो उन्होंने रविंद्र यादव और कमलेश यादव से बैनामा निरस्त कराने को कहा। आरोप है कि इस पर दोनों ने धमकी देते हुए कहा कि जमीन पर कब्जा कर लेंगे और विरोध करने पर हत्या कर देंगे। शिकायतकर्ता ने दोनों पर दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का होने का भी आरोप लगाया है।
मामले में पुलिस ने 15 सितंबर 2026 को मुकदमा संख्या 0231 दर्ज किया। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 और 506 दर्ज की गई हैं। विवेचना उपनिरीक्षक/वरिष्ठ उपनिरीक्षक अखिलेश नारायण सिंह को सौंपी गई है।
