रिपोर्ट_____अरुण यादव

आजमगढ़। कोतवाली क्षेत्र में बस संचालन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। एक बस मालिक ने दूसरे पक्ष पर उसके वाहन के संचालन में बाधा डालने, चालक के साथ गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने विक्र विकास निषाद समेत उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कंधरापुर थाना क्षेत्र के अजपुर निवासी रबिश कुमार दुबे की तहरीर के अनुसार उनका वाहन संख्या UP50-FT4807 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत परिवहन विभाग आजमगढ़ से अनुबंधित है। बस रेलवे स्टेशन, रोडवेज, वाली रोड, चंद्रनाथ, बिलरियागंज, जीयनपुर और रौनापार होते हुए सहदेवगंज तक संचालित होती है।

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि 9 सितंबर को शाम करीब 4:25 बजे बस रेलवे स्टेशन से चलकर वाली रोड पहुंची। इसी दौरान विक्र विकास निषाद अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और बस चालक को गाली-गलौज करते हुए आगे जाने से रोकने लगा। शिकायतकर्ता के मौके पर पहुंचने पर भी विवाद जारी रहा। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि उसके रास्ते में आने वाले को जान से मार देगा।

शिकायत के मुताबिक बस वाली रोड से सिधारी फिलिंग स्टेशन की ओर पहुंची तो आरोपी वहां भी पहुंच गया और चालक को धमकाते हुए बस को वहां से ले जाने की बात कही। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने धमकी दी कि यदि बस लेकर आगे गए तो जान से मार दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी विक्र विकास निषाद के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का उल्लेख तहरीर में किया गया है। बस संचालन रोकने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 352, 351(3) और 126(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सौरभ त्रिपाठी को सौंपी गई है।