रिपोर्ट: अरुण यादव

आज़मगढ़।  पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इसी क्रम में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सरायमीर निवासी इरशाद कुरैशी को चार महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार अभियुक्त पर गोवध निषेध व पशु क्रूरता से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं। आदेश का अनुपालन करते हुए उसे जिले से बाहर भेज दिया गया।

एसएसपी  डॉ. अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वाद संख्या 957/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में पारित आदेश का अनुपालन किया गया। इसी आदेश के क्रम में सरायमीर कस्बे के पठान टोला निवासी अभियुक्त इरशाद कुरैशी पुत्र बुधन कुरैशी को जनपद की भौगोलिक सीमा से चार माह के लिए जिले की।सीमा से बाहर कर दिया है।  यह कार्रवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ शसंजय ओझा द्वारा सात नवम्बर को पारित आदेश के आधार पर की गई, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अभियुक्त निर्धारित अवधि तक जिले में प्रवेश नहीं करेगा।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देशित किया है कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में लंबित किसी अभियोग में पेशी हेतु उपस्थिति आवश्यक हो तो वह केवल उसी उद्देश्य से जनपद में प्रवेश कर सकेगा। ऐसे मामलों में अभियुक्त को नियत तिथि से 24 घंटे पूर्व जनपद में प्रवेश की अनुमति होगी और पेशी पूर्ण होते ही उसे तत्काल जनपद से बाहर जाना अनिवार्य होगा। पुलिस ने शनिवार की देर शाम  को संबंधित आदेश का विधिवत अनुपालन कराते हुए इरशाद कुरैशी को जनपद की सीमा से बाहर भेज दिया।

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में गोवध निषेध एवं पशु क्रूरता तथा एक आर्म्स एक्ट से संबंधित कुल चार मुकदमे दर्ज रहे हैं, जिस पर पुलिस की निगरानी पहले से जारी थी।