आजमगढ़। जिले के थाना रानी की सराय पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी नियाजुद्दीन उर्फ मोटू की अवैध संपत्ति (वाहन) को कुर्क किया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन एवं जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार की गई।

थाना कंधरापुर में दर्ज मुकदमा के आरोपी नियाजुद्दीन उर्फ मोटू, पुत्र स्व0 इस्तेखार, ग्राम खानका, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़, एक सक्रिय गैंग का सरगना है। यह अभियुक्त गोवंश तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से अवैध धन अर्जित करता रहा है। अभियुक्त के खिलाफ गोवंश तस्करी, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज है।

अभियुक्त द्वारा अवैध धन से  24 दिसम्बर .2021 को स्प्लेंडर प्लस  वाहन खरीदा गया था, जिसका मूल्य ₹45,000/- है। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार वाहन को धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।