आजमगढ़ ।सपा विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव को वर्ष 2016 के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पुलिस पर हमले के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक वर्ष सश्रम कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

तीन फरवरी 2016 को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान रमाकांत यादव और उनके समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने रमाकांत यादव समेत कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था।
मामले की विवेचना के दौरान कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लम्बी सुनवाई के बाद सिविल जज (सीडी)/एमपी-एमएलए कोर्ट, आजमगढ़ ने रमाकांत यादव को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और 2700 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।