आजमगढ़। 17 साल पुराने मामले में बिना अनुमति जुलूस निकालने में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनवाई पूरी करते हुए पूर्व सांसद डॉ. संतोष कुमार सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामला 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान धारा 144 लागू होने के समय जुलूस निकालने से जुड़ा था।
वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहर क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। आरोप था कि 30 मार्च को सिविल लाइन चौराहे पर लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉ. संतोष कुमार सिंह ने अपने करीब 50–60 समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर नारेबाजी की थी। इस मामले में तत्कालीन शहर कोतवाल की तहरीर पर डॉ. संतोष कुमार सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों को न्यायालय में पेश कर उनका परीक्षण कराया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद डॉ. संतोष कुमार सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
