आज़मगढ़। रंगदारी मांगने के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 22 के न्यायाधीश आशुतोष मणि ने माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित चार आरोपितों को बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रंजीत सिंह निवासी धनहुआं, 4 अक्टूबर 2020 को अपने मित्र संजय सिंह के साथ जीयनपुर-मोहम्मदाबाद रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान लगभग 5:45 बजे जीयनपुर थाना क्षेत्र के चुनुगपुर तिराहे पर समुद्रपुर निवासी रिजवान और उसके भाई एहसान, साथ ही धुसवां थाना जीयनपुर के सुरेंद्र यादव ने वादी रंजीत सिंह और संजय सिंह को रास्ते में रोक लिया। उस समय रिजवान ने पिस्तौल दिखाते हुए कहा कि प्रमुख जी उर्फ कुंटू सिंह से बात करो, उनके दुश्मनों से मेल-जोल बंद करो और पांच लाख रुपये का इंतजाम करो, वरना जान से मार दूंगा। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
अभियोजन ने न्यायालय में कुल चार गवाहों की गवाही कराई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, सुरेंद्र यादव, रिजवान अहमद और एहसान को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया। सुनवाई के समय आरोपी कुंटू सिंह को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।
