आजमगढ़। हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने गुरुवार को दो दोषियों को उम्र कैद और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि मृतक के पुत्र को दिए जाने का भी आदेश दिया ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगत पट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 अप्रैल 2020 की सुबह करीब आठ बजे विवेक सिंह के चाचा रमाकांत सिंह पर राजीव सिंह और सत्यनारायण सिंह ने हमला कर दिया। जब विवेक के पिता रामानुज सिंह ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो सत्यनारायण सिंह के उकसाने पर राजीव सिंह ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही रामानुज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। इनमें से एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने राजीव सिंह और सत्यनारायण सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
