आजमगढ़। जिलाधिकारी  रविन्द्र कुमार के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगन दीप सिंह द्वारा ठेकमा क्षेत्र में खाद एवं बीज विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद की बिक्री केवल पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही की जाए। साथ ही स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतित रखना अनिवार्य किया गया। अपूर्ण रजिस्टर पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों की बिक्री केवल निर्धारित दर पर होनी चाहिए। डीएपी की कीमत ₹1350 प्रति 50 किग्रा बोरी और यूरिया की ₹266.50 प्रति 45 किग्रा बोरी निर्धारित की गई है। खाद खरीदने के लिए किसान को आधार कार्ड और खतौनी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

किसानों की सुविधा के लिए जिला कृषि कार्यालय एवं सहकारी समितियों के अधिकारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं, जिन पर किसान अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।

निरीक्षण के दौरान चार दुकानदारों  तरंग फर्टिलाइजर, रानीपुर रजमो, मौर्य कृषि बीज भंडार, गंभीरपुर, मौर्या खाद भंडार, मिर्जापुर गली, ठेकमा, कृषि सेवा केंद्र, भगवानपुर के क खिलाफ गड़बड़ी पाए जाने पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इनके यहां स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अधूरे थे, पोस मशीन में स्टॉक होते हुए भी भौतिक रूप से खाद कम मिली, तथा किसानों को जबरन सूक्ष्म पोषक तत्व देने की शिकायत मिली।  कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि किसी दुकान पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखें। जनपद में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है।