आजमगढ़। जिले में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान गंभीर कमियां सामने आने पर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी माह में 15 मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पांच के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, जबकि नौ दुकानों पर कुछ दिनों के लिए क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा द्वारा जिले के विभिन्न औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान कई दुकानों में नियमों का उल्लंघन और रखरखाव में कमियां पाई गईं। इसके आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल की ओर से जनवरी माह में कार्रवाई की गई।
निरस्तीकरण की कार्रवाई मेसर्स अरमान मेडिकल स्टोर जीयनपुर, मेसर्स बाबा मेडिकल्स पटवध सरैया कौतुक सगड़ी, मेसर्स महादेव मेडिसिन सेंटर नियर रामादीप स्कूल खरीहानी बाजार, मेसर्स समृद्धि मेडिकल एजेंसी पल्हनी तथा मेसर्स उस्मान मेडिकल स्टोर नियर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नसीरपुर फतेहपुर बिंदवल के खिलाफ की गई है।
वहीं निलंबन की कार्रवाई के तहत मेसर्स मेडिसिन मार्ट हैदरपुर खास अतरौलिया और मेसर्स भागीरथी मेडिकल्स महाराजगंज बाजार को 10-10 दिन, मेसर्स भरत फार्मा माहुल, मेसर्स जेटिका हेल्थकेयर प्रालि उकरौड़ा तथा मेसर्स ओम सांई मेडिकल सेंटर महाराजगंज को अग्रिम आदेश तक, मेसर्स जुनैद मेमोरियल मेडिसिन सेंटर बड़हलगंज चौक, आनंद मेडिकल लालगंज और दिनेश मेडिकल एजेंसी बूढ़नपुर भीलमपुर छपरा को 7-7 दिन तथा महावीर मेडिकल स्टोर मिर्जापुर ठेकमा को 10 दिन के लिए क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए निलंबित किया गया है।
