लखनऊ।  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में दो जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है। जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई।

वहीं जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने विधायक अभय सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया। दो फैसले आने के बाद अब यह प्रकरण चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का निर्णय अलग-अलग है।

…तो चला जाएगा विधायक पद

वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में गोसाईगंज, अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। उसी में शुक्रवार को निर्णय आया है। अब यदि तीन वर्ष की सजा कायम रही तो अभय सिंह का विधायक पद चला जाएगा।