वाराणसी। किन्नर से निकाह कराकर लाखों के जेवर हड़पने के मामले में एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने किन्नर सहित चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित युवक की अर्जी पर दिया है। 

चांदा थाने के एक गांव के युवक ने मिर्जापुर के कोतवाली नगर के महुअरिया इमामबाड़ा निवासी इरशाद अली, वाराणसी के अर्दली बाजार निवासी इरफान अली उर्फ मुन्ना, जौनपुर के बक्शा थाने के शंभूगंज निवासी कलाम उर्फ गुड्डू और मिर्जापुर की एक किन्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी दी थी। 

युवक का आरोप है कि आरोपियों ने धोखे में रखकर उसका निकाह (शादी) दो नवंबर 2024 को वाराणसी में एक किन्नर से करा दिया था। निकाह के समय युवक ने दुल्हन को लाखों रुपये के जेवर व कपड़े दिए थे। 

निकाह के बाद विदा होकर युवक के घर पहुंचने पर दुल्हन के किन्नर होने की जानकारी मिली थी। दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और बाद में किन्नर जेवर लेकर अपने घर चली गई थी। पुलिस के मुकदमा नहीं दर्ज करने पर पीड़ित युवक ने कोर्ट की शरण ली थी।