आजमगढ़। जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले में लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की भूमि को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। न्यायालय के आदेश पर राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कब्जे में लिया।
वादी मैनुद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल गफ्फार की तहरीर पर थाना मुबारकपुर में धारा 406 व 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद, निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ने पीड़ित से धोखाधड़ी कर कुल 36 लाख रुपये प्राप्त किए थे। इसमें 16 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से तथा शेष धनराशि नगद ली गई थी।
जांच में यह भी पाया गया कि उक्त धनराशि से 4 फरवरी 2022 को ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी, थाना रौनापार क्षेत्र में गाटा संख्या 595 (0.0568 हे.), 593 (0.0692 हे.), 637 (0.0020 हे.) एवं 660 (0.0081 हे.) कुल 0.1361 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई, जो फरहाना बानो के अंश में दर्ज है।
प्रकरण में उपनिरीक्षक धर्मराज यादव द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने पत्रावली में उपलब्ध बैनामा, बैंक अभिलेख, लेखपाल रिपोर्ट व अभियोजन पक्ष के तर्कों का परीक्षण करते हुए भूमि को आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से खरीदा जाना पाया। इसके बाद धारा 107 बीएनएसएस के तहत 13 जनवरी 2026 को कुर्की आदेश पारित किया गया।
शनिवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ श रविन्द्र कुमार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशिमौलि पाण्डेय, नायब तहसीलदार सगड़ी तथा राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में नियमानुसार उक्त संपत्ति को कुर्क कर लिया गया।
