आजमगढ़। फसल अवशेष जलाने पर रोक को लेकर बुधवार को जूम एप के माध्यम से आयोजित बैठक में प्रशासन ने सख़्त रूख अपनाते हुए सगड़ी और बूढ़नपुर क्षेत्र के चार किसानों पर जुर्माना लगाया। बैठक में कंबाइन संचालकों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए।
मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह की अध्यक्षता में जूम एप के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें तहसील सगड़ी के तीन और बूढ़नपुर के एक किसान पर पराली जलाने का दोषी पाए जाने पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एडीएम ने सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को निर्देशित किया कि कंबाइन मशीनों के साथ सुपर एसएमएस या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। साथ ही उप कृषि निदेशक कार्यालय से एनओसी लेना भी आवश्यक है, अन्यथा कंबाइन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पराली जलाने पर कृषि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर 2500 से 15 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। चारों किसानों पर क्षेत्रफल के अनुसार 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए तत्काल वसूली के निर्देश दिए गए।
