इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, दीवानी, वैवाहिक, आपराधिक समनीय, एन.आई. एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक ऋण, राजस्व तथा चकबन्दी से सम्बन्धित वादों सहित वे सभी वाद जो सुलह-समझौते से निस्तारित किए जा सकते हैं, को शामिल किया जाएगा। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण हो सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायिक नोडल अधिकारी श्री संतोष कुमार यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अंकित वर्मा की उपस्थिति में हॉल ऑफ जस्टिस, दीवानी न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अधिकाधिक वादों की पहचान कर निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए।
नोडल अधिकारी ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु अधिक से अधिक वादों में नोटिस/समन भेजें, ताकि वादों का निस्तारण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जा सके।
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