वहीं, आजमगढ़ की एक अन्य मेडिकल फर्म का लाइसेंस नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब न मिलने पर निलंबित किया गया है।
सहायक आयुक्त औषधि गोविंद गुप्ता के अनुसार, बलिया की तीन और आजमगढ़ की दो फर्मों ने रांची के तुपूदाना इंडस्ट्री एरिया स्थित मेसर्स शैली ट्रेडर्स से करीब चार लाख शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरप की खरीद-बिक्री की थी। अभिलेखों की जांच में कफ सीरप मंगाने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके आधार पर नोटिस जारी किए गए थे।
आजमगढ़ की पूर्वांचल मेडिकल एजेंसी ने 82 हजार, प्रभात मेडिकल स्टोर मार्टीनगंज ने 1 लाख 28 हजार, जबकि बलिया की श्री सेवाएं मेडिकल ने 79 हजार, ओम साईं ड्रग एजेंसी ने 65 हजार और एनबी मेडिकल एजेंसी ने 46 हजार शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरप रांची से मंगाया था।