रिपोर्ट______अरुण यादव
आजमगढ़। जिले की अहरौला पुलिस ने फर्जी एवं कूटरचित खतौनी के आधार पर जमीन बेचने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का शुक्रवार को पर्दाफाश किया। कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार/शुक्रवार की देर रात अहरौला थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शुक्रवार को अहरौला थाना पुलिस में मुख्य आरोपी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए है।
वहीं कोर्ट के आदेश पर ठगी का मुकदमा दर्ज होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के पर्यवेक्षण में अहरौला थाना पुलिस सक्रिय हुई। मुकदमा संख्या 241/2026 की विवेचना के दौरान अहरौला पुलिस को सूचना मिली कि फर्जी खतौनी के जरिए जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी बरामदपुर पुलिया की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर क्रेटा कार को रोककर उसमें सवार चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शोभनाथ सेठ, सुधीर सेठ, इन्द्रभूषण सेठ और मुन्नीलाल शर्मा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे फर्जी खतौनी दिखाकर लोगों को जमीन बेचने का झांसा देते थे। विश्वास में लेकर आरटीजीएस और नकद के माध्यम से रुपये वसूलने के बाद न तो जमीन का बैनामा करते थे और न ही रकम वापस करते थे। रुपये मांगने पर पीड़ितों को धमकी भी इनके द्वारा दिया जाता था।
विदित हो कि पीड़ित दुर्गेश कुमार पाण्डेय की तहरीर पर अहरौला थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल, गाली-गलौज और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी शोभनाथ सेठ के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा एनआई एक्ट के तहत उसके विरुद्ध करीब 20 मामले न्यायालय में विचाराधीन बताए गए हैं।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह समेत थाना अहरौला के पुलिसकर्मी शामिल रहे।
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रिपोर्ट_____अरुण यादव
आजमगढ़। जिले में महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ और वाराणसी में चेन स्नेचिंग, चोरी, लूट, अवैध शस्त्र रखने और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित विशाल उर्फ बाबू बीडी पुत्र भरतलाल, निवासी पुराना कांशीराम आवास, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी को शुक्रवार दोपहर 12:10 बजे ठंडी सड़क बंधा रोड स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया।
महिला से चेन स्नेचिंग के बाद खुला गिरोह का नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक, 8 नवंबर 2025 को कोतवाली क्षेत्र में बाजार से घर लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली थी। इस मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान विशाल उर्फ बाबू बीडी और उसके साथी पिंटू हरिजन उर्फ अशोक का नाम सामने आया। वहीं जांच में पता चला कि दोनों एक संगठित गिरोह बनाकर महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग, चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। उनकी लगातार आपराधिक गतिविधियों से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
डीएम की मंजूरी के बाद दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट
पुलिस ने गिरोह के खिलाफ गैंग चार्ट तैयार कर जिलाधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजा था। 16 जुलाई 2026 को गैंग चार्ट स्वीकृत होने के बाद कोतवाली थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया।
11 मुकदमों का है आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपी विशाल उर्फ बाबू बीडी के खिलाफ आजमगढ़ और वाराणसी के विभिन्न थानों में चेन स्नेचिंग, चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से संगठित अपराध में सक्रिय था और उसकी गिरफ्तारी से चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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रिपोर्ट___अरुण यादव
आजमगढ़। जिले के फूलपुर थाना पुलिस ने महिला लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट का माल, अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त केटीएम बाइक बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फूलपुर पुलिस को यह सफलता मिली। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान समीर पुत्र अफसर निवासी सहजेरपुर तथा शिव कुमार राजभर उर्फ लाला निवासी चकबहार, थाना फूलपुर के रूप में हुई है।
महिलाओं को बनाते थे निशाना
पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश केटीएम मोटरसाइकिल से घूमकर सुनसान स्थानों पर महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाते थे। असलहा दिखाकर पर्स, मोबाइल और जेवरात लूटने के बाद तेज रफ्तार बाइक से फरार हो जाते थे।
इन दोनों ने 17 जून को फूलपुर-दुर्वाषा मार्ग पर ऑटो से जा रही महिला का पर्स लूटा था, जिसमें मोबाइल, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, नकदी और अन्य सामान था। इसके अलावा 14 जून को सरायमीर क्षेत्र में भी एक महिला से पर्स छीनने की घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस पर की फायरिंग
24/25 जून की रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों बदमाश मुड़ियार ईदगाह के पास किसी वारदात की फिराक में मौजूद हैं। घेराबंदी के दौरान पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे और पीछा करने पर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में पुलिस वाहन की हेडलाइट क्षतिग्रस्त हो गई।
पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद बदमाश लगातार गोली चलाते रहे। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
बरामदगी
पुलिस ने अभियुक्तों कब्ज़े से
02 अवैध देशी तमंचा (.315 बोर),02 जिंदा कारतूस,02 खोखा कारतूस,04 एंड्रॉयड मोबाइल फोन,01 जोड़ी चांदी की पायल,₹1577 नकद,केटीएम-250 मोटरसाइकिल
कई वारदातों का किया खुलासा
पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने फूलपुर और सरायमीर की लूट की घटनाओं के अलावा माहुल, पवई समेत अन्य क्षेत्रों में भी मोबाइल छिनैती की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस उनके अन्य साथियों और पुराने अपराधों की भी जांच कर रही है।
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डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं संगठित गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में को थाना तहबरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। थाना अतरौलिया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया।
रविवार को थाना तहबरपुर पुलिस टीम ने ओहनी अंडरपास के पास नहर मोड़, बहद ग्राम मकदूमपुर से अभियुक्त विजय कुमार पुत्र जगबन्धू, निवासी ग्राम अचलीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध अपहरण, चोरी, नकबजनी एवं संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना तहबरपुर पर आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जबकि वह पहले से गैंगेस्टर एक्ट में वांछित था।
गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार के विरुद्ध थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ में कुल सात मुकदमे (अपहरण, चोरी, नकबजनी, संगठित अपराध व गैंगेस्टर एक्ट सहित) दर्ज हैं।
पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
आज़मगढ़। जिले के मेहनगर थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन अपराध शामिल हैं।
बुधवार को उपनिरीक्षक रामगोपाल त्यागी मय हमराह गोपालपुर क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज़ असलहा लेकर राजधर पुलिया पर किसी आपराधिक वारदात की फिराक में बैठा है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुँची और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम राजमंगल यादव पुत्र प्रहलाद यादव, निवासी ग्राम विजईपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ।
मेंहनगर थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि अपराधी का इतिहास भी बेहद लंबा है। राजमंगल यादव पर पहले से 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास (धारा 307), लूट (392/394), गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के कई मामले शामिल हैं।
]]>आजमगढ़। जिले के जहानागंज थाना पुलिस ने सोमवार को वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार के निर्देश पर जहानागंज पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर धनहुंआ नहर पुलिया के पास से हिस्ट्रीशीटर अपराधी संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी समस्तीपुर समसुद्दीनपुर थाना जहानागंज को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
जहानगंज थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, डकैती, मारपीट, पशु क्रूरता अधिनियम समेत आठ से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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