आजमगढ़।जिले के अहरौला थानां के महुल में हुए जहरीली शराब कांड में आरोपित समाजवादी पार्टी के विधायक,प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया हिस्ट्रीशीट 30A व IS-133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव की जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अपराध जगत से अर्जित 23करोड़ 42 लाख 81 हज़ार 400 रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया।
जहरीला शराब पीने से हुई थी 7की मौत
21 फरवरी 2022 को थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0स0 39/2022 धारा 60(A)आबकारी अधि0 व 272/273/302/34 ipc बनाम रंगेश यादव पुत्र अज्ञात पता अज्ञात (रंगेश यादव पुत्र बजरंगी यादव सा0 परतहिया थाना खुटहन जनपद जौनपुर) आदि 05 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। ज़हरीली शराब पीने से 7 लोगो की मौत हुई थी और कई लोग गभीर रूप से बीमार हुए थे। विवेचना के दौरान अभियुक्त अभियुक्त रमाकांत यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरावां थाना दीदारगंज हाल पता अम्बारी थाना फूलपुर सहित 13 नफर का नाम प्रकाश में लाया गया था। इसी अभियोग में अभियुक्त रमाकान्त उपरोक्त वर्तमान समय में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध है।
जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त बैठक में दिनांक 06.12.2024 को रमाकान्त यादव आदि 04 अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया । अनुमोदन के उपरान्त थाना अहरौला में पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 97/22 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट में गैंग लीडर रंगेश यादव आदि 12 के साथ अभियुक्त रमाकान्त यादव, नसीम नेता उर्फ नसीम , रवि कुमार उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार , जोयन्ता कुमार मित्रा पुत्र डाक्टर नील मोनी का नाम समाहित किया गया। इसकी विवेचना थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है। संकलित साक्ष्यों से उपरोक्त अभियोग मे अभियुक्त रमाकांत यादव उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के गैंग लीडर व सदस्यों के साथ संगठित रुप से आर्थिक भौतिक लाभ के लिये अवैध अपमिश्रित शराब बनवाने/ बेचने, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास व अपहरण आदि जैसे जघंन्य अपराध कारित करना पाया गया । अभियुक्त रमाकान्त उपरोक्त थाना दीदारगंज का ए श्रेणी का मजारिया एचएस है, जिसका एचएस नं-30ए है।
आज़मगढ़ व जौनपुर में दर्ज है 58 मामले
विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त रमाकांत यादव के विगत वर्षो की स्थिति के सम्बन्ध मे जानकारी किया गया तो पता चला कि मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त रमाकांत यादव उपरोक्त जो विगत 45 से 50 वर्ष पूर्व समान्य आर्थिक क्षमता वाला व्यक्ति था जो आपराधिक गतिविधि मे सन् 1977 से संलिप्त है जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों के थानों में कुल 58 आपराधिक मामले पंजीकृत है।
अभियुक्त रमाकान्त यादव उपरोक्त के द्वारा आपराधिक कृत्य कर अर्जित अवैध धनराशि से अपने लड़को अरुण कुमार, वरुण कुमार , ऋषिकान्त, रजनीकान्त पुत्रगण रमाकान्त, दोनों पत्नियों (रंजना व सत्यभामा) व भांजे इन्द्रसेन के नाम से क्रय किये गये भूमि/अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है ।
इन स्थानों पर हुई कुर्की की कार्रवाई
राजस्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार- ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल तहसील फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 945/2.886 हे0 भूमि गाटा संख्या 945/2.886 हे0 सर्किल रेट 740 रूपयें प्रति वर्ग मीटर भूमि की मालियत 2,13,56,400 रु0 (दो करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार चार सौ रुपये ), . ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल तहसील फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 959/0.049 हे0 भूमि का सर्किल रेट 530 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि का मालियत 2,59,700 रुपये (दो लाख उनसठ हजार सात सौ रुपये) है। ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल तहसील फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 963/3.445 हे0 भूमि का सर्किल रेट 740 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि का मालियत 2,54,93,000 रुपये (दो करोड़ चौवन लाख तिरानबे हजार रुपये ) है। ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल में स्थित गाटा संख्या 967/2.944 हे0 का राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 740 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मालियत 2,17,85,600 रुपये (दो करोड़ सत्रह लाख पचासी हजार छः सौ रुपये ) है।. ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल में स्थित गाटा संख्या 981/3.475 हे0 कामर्शियल भूमि का राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 4700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि का मालियत 16,33,25000 रुपये (सोलह करोड़ तैतीस लाख पचीस हजार रुपये ) है।. ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 942/0.389 हे0उक्त 0.389 हे0 भूमि का राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 530 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से भूमि की मालियत 20,61,700 रुपये ( बीस लाख एकसठ हजार सात सौ रुपये ) है ।
उपरोक्त कुल सम्पत्ति का मूल्य लगभग 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार 400 रूपयें को उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत दिनांक- 11.06.2025 को जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार के द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 13.06.2025 को उक्त सम्पति को तहसीलदार फूलपुर व थाना प्रभारी अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा मय पुलिस बल द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। मामला आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र का है। माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के एक दिन बाद 22 फरवरी 2022 को माहुल कस्बे में स्थित देशी शराब के ठेके पर छापा मारकर पुलिस ने चार पेटी मिलावटी शराब बरामद की थी।
इस मामले की तीन एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें पहली एफआईआर विजय सोनकर ने 21 फरवरी, 2022 को, दूसरी नीरज सिंह ने 22 फरवरी, 2022 व तीसरी राजेंद्र प्रसाद ने 22 फरवरी, 2022 को दर्ज कराई थी। सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम शराब कांड के 14वें आरोपी के रूप में सात महीने बाद शामिल किया गया। इन पर शराब कांड के अभियुक्त रंगेश यादव को सपा नेता का रिश्तेदार बताते हुए उसे संरक्षण देने का आरोप लगा था।
एक ही मामले में दर्ज तीन मुकदमों व उसके लंबित अपराधिक कार्यवाही की वैधानिकता को चुनौती देते हुए सपा नेता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी कि तीनों मामलों का ट्रायल साक्ष्य के स्तर पर है। लिहाजा, इस स्तर पर याची किसी राहत का हकदार नहीं है। कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया है कि इस दौरान ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं रहेगी।
]]>आजमगढ़। जिले के पवई चौराहे पर सड़क अवरुद्ध करने के मामले में जनपद के चिह्नित माफिया, पूर्व सांसद और सपा विधायक रमाकांत यादव सहित चार दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एमपी-एमएलए कोर्ट ने चारों दोषियों को 3-3 माह के कारावास और 1300-1300 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला वर्ष 2006 का है। 5 अप्रैल 2006 को सुबह करीब 7 बजे रमाकांत यादव ने अपने 200-250 समर्थकों के साथ पवई चौराहे पर टेंट लगाकर कलान-अजमगढ़ और मित्तूपुर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। इस घटना से आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हुई और प्रशासनिक कार्य बाधित हुए थे। तत्कालीन थानाध्यक्ष पवई मूलचंद चौरसिया की तहरीर पर पवई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही और ठोस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रमाकांत यादव निवासी सरांवा, थाना दीदारगंज, दयाराम भाष्कर निवासी मैनुद्दीनपुर, थाना पवई, रामकिशुन राजभर निवासी गद्दोपुर, थाना पवई और रामकृपाल निवासी बस्ती चक गुलरा, थाना पवई को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आईएस-133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव सहित चारों दोषियों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन कनविक्शन की सफलता बताया। कहा कि जनपद पुलिस माफिया और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। यह सजा आम जनता के बीच कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी।
]]>आजमगढ़ के अहरौला में फरवरी 2022 में एक सरकारी दुकान पर बेची गई जहरीली शराब से नौ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अहरौला व फूलपुर थाने में रमाकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 11 दिसंबर 2024 को विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया है। 30 जुलाई 2022 से जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव की इस मामले में पहली जमानत अर्जी 28 फरवरी 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद यह दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। नकली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई।
]]>आजमगढ़। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान चकवल में रखी मतपेटियों की सुरक्षा के लिए वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव खुद चकवल में बैठे थे। इस दौरान वहां कुछ कर्मियों से मारपीट हो गई थी।
इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें बाद में इनका नाम भी शामिल किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया।
2022 के चुनाव में मतदान के बाद जब ईवीएम बदलने की हवा उड़ी तो पूर्व सांसद रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ ईवीएम की रखवाली करने के लिए खुद चकवल पहुंच गए। उन्होंने वहीं पर टेंट लगा दिया। एक दिन कुछ कर्मी लैपटॉप आदि लेकर जब अंदर जाने लगे तो उनसे इनकी झड़प हो गई।
पुलिस ने इस मामले में लैपटॉप छीनने और मारपीट का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। उनके अधिवक्ता बताया कि पहले इस मामले में पूर्व सांसद और वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम नहीं था लेकिन बाद में पुलिस ने इसमें उनका नाम भी शामिल कर दिया।
कोर्ट में मुकदमा चला, वहीं पुलिस छीने गए लैपटाॅप की बरामदगी नहीं कर सकी। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा कोई ठोस सबूत पेश न करने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया।
आरोप लगाया कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। महिला उत्पीड़न व पुलिस हिरासत में लोगों की मौत होने की घटनाएं बढ़ी हैं। समाजवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी मुखिया की गंगा स्नान करते जो वीडियो वायरल हो रहा है वह फर्जी नहीं है। उन्होंने अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान किया था। जल्द ही हम लोग प्रयागराज कुंभ भी जाएंगे।
आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को यहां सेंट्रल जेल में बंद पार्टी के विधायक रमाकांत यादव से भेंट की। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में फर्जी मुकदमे, एनकाउंटर व पुलिस हिरासत में लोगों की मौत के अलावा और क्या काम हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ी हैं। समाजवादियों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। सपा की विचारधारा वाले लोगों का भी उत्पीड़न हो रहा है।
उन्होंने कहा कि रमाकांत यादव वर्तमान में विधायक हैं। वह कई बार विधायक व सांसद भी रहे। उन्हें जेल में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। उनके दांत में तकलीफ है, अन्य परेशानियां भी हैं। समाजवादियों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। विधायक की एक मुकदमे को छोड़कर अन्य मुकदमों में जमानत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बैकहो लोडर कार्रवाई पर कुछ राहत दी है।
सपा मुखिया की गंगा स्नान करते वीडियो वायरल होने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि वह फर्जी नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान किया था। वह लोग जल्द ही प्रयागराज कुंभ में भी गंगा स्नान करने जाएंगे।
]]>आज़मगढ़। सपा विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही । अब राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उ.प्र. लखनऊ द्वारा सपा विधायक आरोपी रमाकांत यादव और उसके 15 सदस्यों को हत्या और अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर बेचने जैसे जघन्य अपराध में सूचीबद्ध किया गया है। यह कार्रवाई आठ जनवरी 2025 को की गई है। रमाकांत यादव दीदारगंज थाना क्षेत्र के चकगंज अलीशाह सरावां गांव के निवासी है।
रमाकांत यादव द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से आजमगढ़, जौनपुर व लखनऊ में हत्या व अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेंसी देशी शराब की दुकान पर बेचने आदि जैसे जघन्य अपराध किया गया है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए गैंग को आईएस (अंतर्राज्यीय गैंग) स्तर पर “सूचीबद्ध” किया गया है। इसका कोड नं.- “आई एस-133/2025” होगा। इसमें जौनपुर जनपद के खुटहन थाना क्षेत्र के परतहिया गांव निवासी रंगेश यादव, दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुवाई गांव निवासी सूर्यभान, चकगंज अली निवासी पुनित कुमार यादव, पंकज यादव, अहरौला थाना क्षेत्र के समसल्लीपुर गांव निवासी रामभोज, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के उतपुर गांव निवासी अशोक यादव, अहरौला थाना क्षेत्र के रुपाईपुर गांव निवासी मोहम्मद फहीम, मो. नदीम, मो. कलीम, मो. नईम, मो. सलीम, नसीम नेता उर्फ नसीम, अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल निवासी सहबाज, रविकुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार निवासी सीके. 61/8 काशीपुर थाना चौक विशेश्वरगंज जनपद वाराणसी जो वर्तमान में खालिपुर चौकी सरायमोहना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी और जोयंता कुमार मित्रा निवासी मोहल्ला 71/5 डाक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है।
आज़मगढ़। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को बृहस्पतिवार की सुबह फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए आजमगढ़ जनपद लाया गया। रमाकांत यादव एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां जहरीली शराब कांड मामले में अपना बयान दर्ज कराया। वहीं, गैंगस्टर कोर्ट में भी रमाकांत यादव की पेशी हुई। कोर्ट से निकलते ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है। साथ ही जेल में न तो दवा दी जाती है और न ही ठीक से खाना-पीना दिया जाता है।
एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव की पेशी हुई। उनके खिलाफ माहुल में जहरीली शराब पीने से हुई मौत मामले में मुकदमा दर्ज है। रमाकांत यादव को फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद गैंगस्टर कोर्ट मेंं उनकी पेशी हुई। पेशी से लौटते समय मीडिया से जैसे ही उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा हमारे ऊपर, आजम खां और सोलंकी पर सपा के लोगों पर। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जेल में दवा नहीं मिलती है। खाना-पीना भी ठीक नहीं मिलता। आज आदेश हो जाएगा तो मिलने लगेगा।उनके इतना बोलते ही पुलिस ने मीडिया कर्मियों को हटाना शुरू कर दिया।