
रिपोर्ट_______अरुण यादव
आजमगढ़। जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म तथा तीसरी बहन से दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में वांछित आरोपी महफूज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि वह पिछले चार से पांच वर्षों से तांत्रिक बनकर पीड़ित परिवार के घर आता-जाता था और अंधविश्वास का फायदा उठाकर बहनों का शारीरिक शोषण करता रहा।
पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को पीड़िता की तहरीर पर थाना फूलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि घटना के दिन आरोपी महफूज ने मंत्र-जाप और झाड़-फूंक का बहाना बनाकर पीड़िता के माता-पिता को घर के बाहर बैठा दिया। इसके बाद घर के अंदर झाड़-फूंक करने के दौरान उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया।
घटना के बाद पीड़िता की दो सगी बहनों ने भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आरोपी ने तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर उन्हें डराकर कई वर्षों तक दुष्कर्म किया। विरोध करने या किसी को बताने पर वह तांत्रिक विद्या से जान से मारने की धमकी देता था, जिसके डर से वे अब तक चुप रहीं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत फूलपुर पुलिस ने आरोपी महफूज पुत्र अबूबकर, निवासी गहनी खुर्द, थाना फूलपुर को 22 जुलाई की रात करीब 11:26 बजे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना फूलपुर में मु0अ0सं0 232/2026 के तहत धारा 65(1), 351(3), 352, 333 बीएनएस तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की उम्र लगभग 40 वर्ष है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार वर्मा और कांस्टेबल गौरव यादव शामिल रहे।
]]>
रिपोर्ट_____अरुण यादव
आजमगढ़। जिले के रौनापार थाना पुलिस ने मानव तस्करी और नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त से जुड़े चर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रही वांछित महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्ता को सोमवार सुबह सपहा पाठक तिराहा, चिलबिली रोड से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 12 अक्टूबर 2024 का है। रौनापार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर थाना रौनापार में मुकदमा संख्या 395/2024 धारा 137(2) एवं 87 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और आयु संबंधी अभिलेखों के आधार पर मामले में धारा 61(2), 98, 99, 70(1) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 भी बढ़ाई गई। जांच में सामने आया कि नाबालिग लड़की को राजस्थान ले जाकर बेचने की साजिश में कई लोग शामिल थे। इस दौरान अभियुक्त अनिल यादव, पुष्पा, श्रीमती देवी तथा पीड़िता के एक अज्ञात खरीदार का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने इससे पहले मुख्य अभियुक्त सुनील यादव और अनिल यादव को 3 दिसंबर 2024 तथा अभियुक्ता श्रीमती देवी को 5 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि सह-अभियुक्ता पुष्पा फरार चल रही थी, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे सपहा पाठक तिराहा, चिलबिली रोड से वांछित अभियुक्ता पुष्पा (35 वर्ष) निवासी ग्राम नकीब खोजौली, थाना रौनापार (हाल पता- ग्राम खिलेरिया, थाना सरदारशहर, जिला चूरू, राजस्थान) को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नियमानुसार अभियुक्ता के परिजनों को सूचना दी और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ पुलिस ने कहा है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध, मानव तस्करी तथा महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
]]>अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीया पीड़िता 5 जनवरी 2015 को दिन में बारह बजे शौच के लिए घर से बाहर नदी की तरफ गई।तभी गांव का ही संजय उर्फ संजू पीड़िता को घसीट कर बाग की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संजय उर्फ संजू को नौ वर्ष के सश्रम कारावास तथा सत्रह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
]]>दूसरा मामला थाना कप्तानगंज से जुड़ा है, जहां रविवार को नाबालिग बालिका के साथ डरा-धमकाकर दुष्कर्म किए जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में धारा 64(1), 351(3) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त जालन्धर उर्फ जलान्धर (51 वर्ष), पुत्र बुद्धू, निवासी ग्राम खारीडिहा, थाना कप्तानगंज को थानाध्यक्ष जय प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार को सन्तुगंज बाग, खारीडिहा से गिरफ्तार किया।
दोनों अभियुक्तों का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।
आजमगढ़। जिले में नाबालिगों के अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने और पाक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में पुलिस ने एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। जहानागंज, पवई और सरायमीर थाना क्षेत्रों में दर्ज मामलों में यह कार्रवाई सोमवार को की गई।
थाना जहानागंज क्षेत्र के ग्राम बेलाकोट से बीते 7 अक्टूबर को एक नाबालिग किशोरी को डरा-धमकाकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने और परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया था। इस संबंध में थाना जहानागंज पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान धारा 64(1) बीएनएस व 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। इस मामले में नामजद अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान, निवासी ग्राम तितिरा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, सोमवार को स्वयं थाना जहानागंज पर उपस्थित हुआ, जिसे हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा गया।
इसी थाना जहानागंज क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में दर्ज मुकदमें में कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के नाबालिग होने पर धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया। इस मामले में नामजद अभियुक्त ऋषि सिंह उर्फ दिव्यांशु पुत्र विनोद कुमार सिंह, निवासी ग्राम भुजही, थाना जहानागंज, को सोमवार को हिरासत में लेकर न्यायालय भेजा गया।
वहीं थाना पवई क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सफलता हासिल की। विवेचना के दौरान 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। सोमवार को अभियुक्त संजय पुत्र रामचेत, निवासी सरायमनोधर, थाना हैदरगंज, जनपद अयोध्या, को कलान चौराहे से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।
इसके अलावा थाना सरायमीर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 3 जुलाई को दर्ज मुकदमे में पुलिस ने 10 नवंबर को नाबालिग की बरामदगी के बाद धारा 64(2)एम बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना के क्रम में सोमवार को वांछित अभियुक्त प्रिन्स कुमार उर्फ सोलू पुत्र श्यामबहादुर उर्फ दानबहादुर, निवासी अम्बारी उचवाँ, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, को पुजारीगंज ग्राम ओस्ती तिराहा से गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र की एक गांव से 13 वर्षीया पीड़िता 3 मार्च 2016 की रात आठ बजे शौच के लिए घर से निकली। तभी गांव का पवन राजभर उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। पवन राजभर पीड़िता को लेकर मुंबई गया और दो महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बहुत अनुनय विनय करने पर मई 2016 में उसके गांव के पास छोड़कर चला गया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पवन राजभर को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 11500 रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
]]>शानिवार को पुलिस लाईन सभागार में यह बैठक आयोजित की गई, जिसका निर्देशन श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया। श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी./SJPU की पर्यवेक्षण में और श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदया की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इसमें जनपद के बाल कल्याण अधिकारी, स्वयंसेवी/NGO प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बाल अधिकार, महिला सुरक्षा, किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act, 2015) एवं पोक्सो अधिनियम से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। थानों पर नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी/विवेचक द्वारा कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत किशोर अपराधों की प्रक्रिया, अभियुक्त/पीड़िता का आयु निर्धारण, चिकित्सीय परीक्षण में सहमति प्रक्रिया, थाने पर नाबालिगों की उचित कार्यवाही और वन स्टॉप सेंटर में रखरखाव पर विशेष निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पोक्सो एवं जुवेनाइल मामलों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति में पीड़िता/बाल अपचारी की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, नाबालिगों को पुलिस लॉकअप में न रखने, त्वरित सुपुर्दगी, तथा चिकित्सीय परीक्षण सादे वस्त्रों में कराने के संबंध में भी विस्तृत आदेश दिए गए।
क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे किशोर अपराधों और बाल कल्याण संबंधी मामलों में संवेदनशील, प्रभावी और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आगामी माह में थानों और SJPU की कार्यकुशलता और बेहतर होगी।
]]>