आजमगढ़। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें खुद को सपा का बूथ अध्यक्ष बताने वाले राजेश यादव ‘रोमियो’ नामक व्यक्ति ने मेंहनगर की सपा विधायक पूजा सरोज पर 15 हजार रुपये कमीशन लेकर लाइट लगवाने का आरोप लगाया।
वीडियो में आरोप लगाया गया कि विधायक के नाम पर स्वीकृत लाइट को पैसे लेकर गोलू यादव के निजी आवास पर लगवा दिया गया, जबकि वह स्थान आम जनता के किसी काम का नहीं है।
वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने यह भी कहा कि पूर्व विधायक के कार्यकाल में भी इसी तरह पैसे लेकर लाइटें लगवाई जाती थीं। साथ ही खुद को सपा का बूथ अध्यक्ष बताते हुए उसने पूरे मामले की जांच की मांग की।
इस संबंध में जब मेंहनगर विधायक पूजा सरोज से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी को शिकायत है तो सीधे सामने आकर बात करे, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि यह सवाल उनसे पूछने के बजाय क्षेत्र की जनता से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है।
वहीं टिकट को लेकर उठ रहे सवालों पर विधायक ने कहा कि उनकी सास काफी पहले से समाजवादी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, इसी कारण पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। उन्होंने दोहराया कि लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और यदि कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो उसे खुलकर सामने आना चाहिए।
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वहीं, विधायक पक्ष की ओर से विधानसभा सगड़ी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जगदीश यादव ने दीपक गुप्ता पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपमानजनक और मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया। तहरीर में कहा गया कि दीपक ने विधायक को शिखंडियों की फौज जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया, विधानसभा में जनसमस्याओं को उठाने को रवड़ी रोना बताया, और उन्हें कायर व प्रभावहीन बताते हुए थाने से भागने का आरोप लगाया। इसके आधार पर 3 जनवरी को थानाध्यक्ष मंतोष सिंह ने दीपक गुप्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया।
थानाध्यक्ष मंतोष सिंह ने बताया, कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली थी। मुकदमा लिखा गया है, जांच की जा रही है।
विधायक प्रतिनिधि मनोज राजभर ने कहा, दीपक गुप्ता की ओर से सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट किया गया। दीपक को किस अखिलेश यादव ने धमकी दी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अखिलेश नाम के कई लोग हैं।
10 दिसंबर को उक्त घटना में संलिप्त चार अन्य आरोपियों को पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में समाहित किया गया है। इसमें सपा विधायक रमाकांत यादव, अहरौला थाना क्षेत्र के रुपाईपुर गांव निवासी नसीम नेता उर्फ नसीम, वाराणसी जनपद के विश्वेश्वरगंज चौकी क्षेत्र के सीके 61/8 काशीपुरा व वर्तमान पता सारनाथ थाना क्षेत्र के खालिसपुर चौकी सरायमोहन निवासी रवि कुमार क्षत्री उर्फ राजकुमार व जोयंता कुमार मित्रा निवासी मोहल्ला 71/5 डाक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।
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