आजमगढ़ । जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव निवासी वांछित अभियुक्त के घर पर मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दफा 82 का नोटिस चस्पा किया है । फूलपुर कोतवाली के उप निरीक्षक ने बताया कि अगर वांछित अभियुक्त ने कोर्ट में सरेन्डर नहीं किया तो अभियुक्त के ऊपर दफा 83 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

फूलपुर कोतवाली के सदरपुर बरौली निवासी शहजाद पुत्र मुस्ताक के घर 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई । अभियुक्त के खिलाफ पवई थाना में गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है । उपनिरीक्षक फूलपुर गंगा राम बिंद ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से वांछित अभियुक्त शहजाद काफी दिनों से फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर कई बार पुलिस ने वांछित अभियुक्त के घर और संभावित स्थानों पर दबिश दिया ,लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की रिपोर्ट पर न्यायालय ने 82 की कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद फूलपुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त के घर पहुंचकर दफा 82 की नोटिस चस्पा किया ।

फूलपुर कोतवाली के उप निरीक्षक गंगाराम बिंद ने मंगलवार को बताया कि धारा 82 की नोटिस अभियुक्त के घर चस्पा कर मुनादी करायी गई है। वांछित अभियुक्त ने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।