
रिपोर्ट: अरुण यादव
आजमगढ़। जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पारीपट्टी गांव में 19 वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मुकदमे सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जीयनपुर थाना क्षेत्र के पारीपट्टी गांव में 11 नवंबर 2006 को वादी मुकदमा महफूज अहमद के पिता इब्राहिम को गांव के ही नौशाद पुत्र इलियास, अलीमुनिशा उर्फ एलुमन निशा उर्फ अनीमुन और शाहजहां पत्नी नौशाद ने लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा था। गंभीर रूप से घाायल इब्राहिम की इलाज के दौरान दो दिन बाद मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नौशाद, अलीमुननिशा उर्फ अनीमून और शाहजहां को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम का कारावास की सजा सुनाई।