रिपोर्ट: अरुण यादव

आजमगढ़।जिले के अहरौला थानां के महुल में हुए जहरीली शराब कांड में आरोपित  समाजवादी पार्टी के विधायक,प्रदेश स्तर पर चिन्हित  माफिया हिस्ट्रीशीट 30A  व IS-133 गैंग के लीडर  रमाकांत यादव की जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अपराध जगत से अर्जित  23करोड़ 42 लाख 81 हज़ार 400 रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया।

जहरीला शराब पीने से हुई थी 7की मौत
21 फरवरी 2022 को थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0स0 39/2022 धारा 60(A)आबकारी अधि0 व 272/273/302/34 ipc बनाम  रंगेश यादव पुत्र अज्ञात पता अज्ञात (रंगेश यादव पुत्र बजरंगी यादव सा0 परतहिया थाना खुटहन जनपद जौनपुर) आदि 05 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। ज़हरीली शराब पीने से 7 लोगो की मौत हुई थी और कई लोग गभीर रूप से बीमार हुए थे।  विवेचना के दौरान अभियुक्त अभियुक्त रमाकांत यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरावां थाना दीदारगंज हाल पता अम्बारी थाना फूलपुर सहित 13 नफर का नाम प्रकाश में लाया गया था। इसी अभियोग में अभियुक्त रमाकान्त उपरोक्त वर्तमान समय में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध है। 

जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त बैठक में दिनांक 06.12.2024 को रमाकान्त यादव आदि 04 अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया । अनुमोदन के उपरान्त थाना अहरौला में पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 97/22 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट में गैंग लीडर रंगेश यादव आदि 12 के साथ अभियुक्त रमाकान्त यादव,  नसीम नेता उर्फ नसीम ,  रवि कुमार  उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार ,  जोयन्ता कुमार मित्रा पुत्र डाक्टर नील मोनी का नाम समाहित किया गया। इसकी विवेचना थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है। संकलित साक्ष्यों से उपरोक्त अभियोग मे अभियुक्त रमाकांत यादव उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के गैंग लीडर व सदस्यों के साथ संगठित रुप से आर्थिक भौतिक लाभ के लिये अवैध अपमिश्रित शराब बनवाने/ बेचने, लूट, हत्या, हत्या का प्रयास व अपहरण आदि जैसे जघंन्य अपराध कारित करना पाया गया । अभियुक्त रमाकान्त उपरोक्त थाना दीदारगंज का ए श्रेणी का मजारिया एचएस है, जिसका एचएस नं-30ए है।

आज़मगढ़ व जौनपुर में दर्ज है 58 मामले
विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त रमाकांत यादव के विगत वर्षो की स्थिति के सम्बन्ध मे जानकारी किया गया तो पता चला कि मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त रमाकांत यादव उपरोक्त जो विगत 45 से 50 वर्ष पूर्व समान्य आर्थिक क्षमता वाला व्यक्ति था जो आपराधिक गतिविधि मे सन् 1977 से संलिप्त है जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों के थानों में कुल 58 आपराधिक मामले पंजीकृत है।
अभियुक्त रमाकान्त यादव उपरोक्त के द्वारा आपराधिक कृत्य कर अर्जित अवैध धनराशि से अपने लड़को अरुण कुमार, वरुण कुमार , ऋषिकान्त, रजनीकान्त पुत्रगण रमाकान्त, दोनों पत्नियों (रंजना व सत्यभामा) व भांजे इन्द्रसेन के नाम से क्रय किये गये भूमि/अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है । 

इन स्थानों पर हुई कुर्की की कार्रवाई

राजस्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार- ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल तहसील फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 945/2.886 हे0 भूमि गाटा संख्या 945/2.886 हे0 सर्किल रेट 740 रूपयें प्रति वर्ग मीटर भूमि की मालियत 2,13,56,400 रु0 (दो करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार चार सौ रुपये ), . ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल तहसील फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 959/0.049 हे0 भूमि का सर्किल रेट 530 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि का मालियत 2,59,700 रुपये (दो लाख उनसठ हजार सात सौ रुपये) है।  ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल तहसील फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 963/3.445 हे0 भूमि का सर्किल रेट 740 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि का मालियत 2,54,93,000 रुपये (दो करोड़ चौवन लाख तिरानबे हजार रुपये ) है।  ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल में स्थित गाटा संख्या 967/2.944 हे0 का राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 740 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मालियत 2,17,85,600 रुपये (दो करोड़ सत्रह लाख पचासी हजार छः सौ रुपये ) है।. ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल में स्थित गाटा संख्या 981/3.475 हे0 कामर्शियल भूमि का राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 4700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि का मालियत 16,33,25000 रुपये (सोलह करोड़ तैतीस लाख पचीस हजार रुपये ) है।. ग्राम बसही असरफपुर परगना माहुल फूलपुर में स्थित गाटा संख्या 942/0.389 हे0उक्त 0.389 हे0 भूमि का राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 530 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से भूमि की मालियत 20,61,700 रुपये ( बीस लाख एकसठ हजार सात सौ रुपये ) है ।
उपरोक्त कुल सम्पत्ति का मूल्य लगभग 23 करोड़ 42 लाख 81 हजार 400 रूपयें को उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत दिनांक- 11.06.2025 को जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार के द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 13.06.2025 को उक्त सम्पति को तहसीलदार फूलपुर व थाना प्रभारी अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा मय पुलिस बल द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया।