पीड़िता गीता देवी

रिपोर्ट: आशीष निषाद
अतरौलिया,आज़मगढ़। जिले के अतरौलिया क्षेत्र के भीखपुर गांव में जमीन के स्वामित्व को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद में बड़ा मोड़ आ गया है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गंभीर अपराध की संभावना मानते हुए थानाध्यक्ष अतरौलिया को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़िता का आरोप है कि लक्ष्मी देवी ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर कूटरचित खतौनी तैयार करायी और उसी के आधार पर 26 मार्च 2025 को मालती देवी व कन्हैया निषाद के पक्ष में दो बैनामे कर दिए। इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने व पुलिस अधीक्षक को देने के बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने मामले को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने बताया कि आदेश के अनुपालन में अतरौलिया थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इस संदर्भ में गोविंदपुर निवासी पीड़िता गीता देवी ने बताया कि महरुपुर निवासी लक्ष्मी देवी जमीन की लालच में गोविंदपुर में आकर रहने लगी और कूट रचित ढंग से अपने मामा कमला सिंह से जमीन अपने नाम करा ली। तत्पश्चात मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गई जहां से मुझे न्याय मिला बावजूद इसके जमीन को धोखाधड़ी से लिखा लिया गया। मुझे न्याय चाहिए मुझे न्याय पर भरोसा है।
