आजमगढ़।  जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में उप जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के सम्भाजन प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

उप जिलाधिकारी ने बताया कि 29 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन किया गया। 10 नवम्बर को मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची प्रकाशित की जाएगी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी। 18 नवम्बर को वर्तमान सांसदों, विधानसभा सदस्यों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद सुझाव और शिकायतों का निस्तारण कर सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 19 से 21 नवम्बर तक मतदेय स्थलों का प्रस्ताव सभी संलग्नकों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा।

मतदेय स्थल सम्भाजन में आयोग के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन, बहुमंजिली भवनों/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/आरडब्ल्यू कालोनी में नए पोलिंग स्टेशन के निर्माण, परिवारों के समान अनुभाग में रखे जाने, जर्जर भवनों के स्थान पर सरकारी भवनों का प्रस्ताव, और मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर देने की व्यवस्था शामिल है। 300 से कम मतदाता वाले स्थलों के लिए स्पष्ट कारण दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नई आवासीय कॉलोनियों में नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

मुख्य गाँव/बस्ती से दूरी वाले स्थलों को सुविधाजनक भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। मतदेय स्थल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी और सभी भवन भूतल पर होंगे। दिव्यांग और अशक्त मतदाताओं के लिए रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन कार्यालय से 200 मीटर के भीतर कोई मतदेय स्थल नहीं बनाया जाएगा। निजी भवनों में बने स्थलों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, व्यक्तिगत सामुदायिक केन्द्रों और राजनीतिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले भवनों को विकल्प तलाशकर बदलने का प्रावधान किया गया है।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे सभी मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन करें और यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो 10 नवम्बर तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय या संबंधित उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराएं।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।