आजमगढ़। जिले में औषधि विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कोडिनयुक्त व अन्य औषधियों के क्रय-विक्रय में गंभीर कमियां पाए जाने पर औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल ने माह दिसंबर 2025 में कार्रवाई करते हुए कई औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी है।


मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान अभिलेखों के रखरखाव, औषधियों की बिक्री और नियमों के अनुपालन में अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद मेसर्स माँ शारदा फार्मा (निकट श्याम मैरिज हाल, मुस्तफाबाद जहानागंज), मेसर्स अपोलो मेडिकल्स (रैदोपुर तिराहा, सदर), मेसर्स ए.एस. फार्मा (बनगांव दीदारगंज, मार्टिनगंज), शिव शक्ति इंटरप्राइजेज (खरिहानी बाजार, नहर के सामने), शिव मेडिकल हाल (उसुरधवा, महाराजगंज, भैरव बाबा मंदिर के पास) तथा पूर्वांचल मेडिकल एजेंसी (रोडवेज सिविल लाइन, आजमगढ़) की अनुज्ञप्ति निरस्त करते हुए दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई।


वहीं इसी माह औषधि विभाग ने दो अन्य औषधि प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की है। मेसर्स प्रभात मेडिकल एजेंसी, मार्टिनगंज और मेसर्स शुभम फार्मा, हर्रा की चुंगी, सदर को अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है तथा इन दोनों प्रतिष्ठानों पर भी औषधियों के क्रय-विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।