आज़मगढ़। जिले में विवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिवमूरत निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर की पुत्री प्रेमलता का विवाह वर्ष 2004 में अनिरुद्ध निवासी शाहमर्दानपुर थाना पवई के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद अनिरुद्ध अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ मारपीट करता था। इसी क्रम में 19 सितंबर 2019 को दिन में अनिरुद्ध ने दुपट्टे से गला दबाकर अपनी पत्नी प्रेमलता की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अभय दत्त गोंड और हरेंद्र सिंह ने कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने आरोपी अनिरुद्ध को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।