रिपोर्ट_____अरुण यादव

आज़मगढ़। जनपद में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कई मेडिकल स्टोरों पर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल ने छह औषधि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें कुछ प्रतिष्ठानों पर निश्चित अवधि तक दवा क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है, जबकि कुछ को अग्रिम आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान दवा भंडारण, अभिलेखों के रखरखाव और अन्य आवश्यक मानकों में कमियां पाई गई थीं। इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए संबंधित मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत मेसर्स शिवम मेडिकल हाल, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के सामने, तहबरपुर टीकापुर का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मेसर्स जायसवाल मेडिकल स्टोर, मंदे के क्रय-विक्रय पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई गई है।

इसके अलावा मेसर्स नेशनल मेडिकल स्टोर, मेहनगर बाजार, मेसर्स विशाल मेडिकल्स, बरवां मेहनाजपुर लालगंज, मेसर्स कृष्णा मेडिकल स्टोर, गुलामी का पुरा सदर तथा मेसर्स रविन्द्र मेडिकल हाल, टीकापुर निजामाबाद रोड के लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिले में दवा दुकानों की लगातार जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

वहीं इस पूरे मामले में औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि जनपद में संचालित सभी मेडिकल स्टोरों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी प्रतिष्ठान में अनियमितता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और मानक के अनुरूप दवाएं उपलब्ध कराना है।