रिपोर्ट_____अरुण यादव

आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र में प्लॉटिंग के कारोबार में रकम लगाने और छह माह में पैसा वापस करने का भरोसा देकर नौ लाख रुपये लेने के आरोप में पुलिस ने शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शोभनाथ सेठ पर एक और मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला चर्चा में है। शाहपुर निवासी सूर्यप्रकाश यादव की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में धोखाधड़ी के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।

प्लॉटिंग में निवेश के नाम पर लिए नौ लाख

सूर्यप्रकाश यादव के मुताबिक, मतलूपुर निवासी शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ प्लॉटिंग का कारोबार करते हैं। आरोप है कि फरवरी से अप्रैल 2019 के बीच दोनों ने कारोबार में रकम लगाने और छह माह के भीतर वापस करने का भरोसा देकर उनसे कुल नौ लाख रुपये लिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि रकम दुर्गाप्रसाद यादव और संजय यादव की मौजूदगी में दी गई थी।

समय पूरा होने के बाद रुपये वापस मांगने पर आरोप है कि दोनों आरोपी टालमटोल करने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, 27 अगस्त 2021 को रकम मांगने पर आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट करने और फौजदारी पर आमादा होने की धमकी दी। बाद में पुलिस की सूचना पर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।

नौ लाख का चेक हुआ बाउंस

समझौते के दौरान नौ लाख रुपये की अदायगी के लिए एक्सिस बैंक, आजमगढ़ खाते का चेक दिए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, चेक 17 फरवरी 2022 को भुगतान के लिए लगाया गया, लेकिन 28 दिसंबर 2022 को खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक निरादरित हो गया। इसके बाद सूर्यप्रकाश यादव ने आरोपियों से रकम वापस मांगी।

जमीन की खतौनी दिखाकर बैनामा कराने का आरोप

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि रुपये वापस करने के बजाय आरोपियों ने कुरैहिया धेज पट्टी स्थित एक चक्की के पीछे की जमीन को अपना बताते हुए उसके बदले बैनामा कराने की बात कही। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने ऐसी खतौनी दिखाई, जिसमें शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ के नाम दर्ज बताए गए थे। आपत्ति के बावजूद उक्त जमीन का बैनामा कराए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कथित रूप से कूटरचित खतौनी दिखाकर उसके नौ लाख रुपये हड़प लिए गए।

रकम मांगने पर धमकी देने का आरोप

सूर्यप्रकाश यादव ने आरोप लगाया कि रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया गया है। इसके बाद पीड़ित ने अहरौला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

चार धाराओं में मुकदमा दर्ज

अहरौला थाने में 18 अगस्त 2026 को FIR संख्या 0283 दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में धारा 420, 352, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक विजय को सौंपी गई है। पुलिस अब मामले में लगाए गए आरोपों और दस्तावेजों की जांच कर रही है।