प्रयागराज/बरदह। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख को अयोग्य घोषित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सर्वेश कुमार की याचिका पर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा पहले सुरहन गांव के निवासी थे। वहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद क्षेत्र पंचायत के प्रमुख भी चुने गए।
22 जुलाई 2022 को सुरहन ग्राम सभा नगर पंचायत मार्टीनगंज में शामिल हो गई। ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायत सदस्य यशवंत शर्मा ने अपनी ग्राम सभा छोड़कर पड़ोसी ग्राम पंचायत औरंगाबाद के निर्वाचन सूची में नाम दर्ज कराया और पुनः क्षेत्र पंचायत भादो से सदस्य निर्वाचित होकर बिना प्रमुख का नए सिरे से चुनाव हुए मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर स्थापित हो गए, जिसे अयोग्य ठहराया जाता है।

बताते चलें कि डेमरी मखदुमपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य सर्वेश कुमार जायसवाल ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख पर बने रहने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट रिट दाखिल की थी। साथ ही इस सीट को रिक्त घोषित कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी।
इस पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ब्लॉक प्रमुख के अधिवक्ताओं के तर्कों व तथ्यों को सुनने के बाद मार्टीनगंज ब्लॉक प्रमुख पद को रिक्त घोषित करते हुए पुनः नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश बृहस्पतिवार को शासन को दिया।