बुलंदशहर। जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ उसी के मौसेरे भाई विकास ने जहर खाकर अपनी जान देने की धमकी देकर पहले दुष्कर्म किया और फिर उसे अपने साथ मुंबई ले गया। वहां भी आरोपी ने खुद व उसको जहर खिला दिया। किसी तरह वहां दोनों की जान बच सकी। अब एडीजे एफटीसी प्रथम हरिकेश कुमार के न्यायाय ने अभियुक्त विकास को दोषी मानते हुए दस वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। 

खेत ले जाकर की घिनौनी हरकत
एक अगस्त 2022 को अहमदगढ़ थाने पर पीड़िता ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी सगी मौसी का बेटा विकास निवासी दिल्ली 17 जून 2022 को गांव आया था। गांव में आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर खेतों पर ले गया, जहां आरोपी ने पीड़िता को जहर खाकर जान देने की बात कहते हुए डराया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बाद में पीड़िता को घर छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद आरोपी पीड़िता को अपने साथ दिल्ली अपने घर ले गया। जहां, से वह उसे मुंबई ले गया, वहां भी आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। 

विरोध पर खिला दिया जहर, फिर खुद भी खाई
जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने पीड़िता को जहर खिला दिया और खुद भी जहर खा लिया। मुंबई में ही चिकित्सकों ने किसी तरह उनकी जान बचाई। इसके बाद वह दोनों दिल्ली लौट आए थे। पीड़िता के पिता ने दिल्ली में भी पीड़िता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने घर पहुंच कर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी थी। साथ ही पुलिस ने भी आरोपी मौसेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और बाद में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में  दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस और गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।