आजमगढ़ । अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय)/उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कोर आजमगढ़ ने जानकारी दी है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (अधिनियम संख्या-27, सन् 1968) की धारा-4 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा पदेन जिलाधिकारी को नागरिक सुरक्षा कोर का नियंत्रक नियुक्त किया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय) को उप नियंत्रक नामित किया है।
नागरिक सुरक्षा कोर की मजबूती और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समाजसेवी, साहसी एवं सक्षम व्यक्तियों को स्वयंसेवक के रूप में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल 1773 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें चीफ वार्डन 01, डिप्टी चीफ वार्डन 01, डिवीजनल वार्डन 21, डिप्टी डिवीजनल वार्डन 21, घटना नियंत्रण अधिकारी 42, पोस्ट वार्डन 211, डिप्टी पोस्ट वार्डन 211, संदेश वाहक 211 तथा सेक्टर वार्डन 1054 पद शामिल हैं।
भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के माध्यम से संस्तुति सहित जिला मुख्यालय भेजे जाएंगे। इसमें 25 प्रतिशत पद आरक्षित स्वयंसेवकों के लिए रखे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है और इसमें किसी प्रकार का मानदेय या पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
नियुक्त स्वयंसेवक वार्डन का दायित्व होगा कि वे स्थानीय स्तर पर जनता को हवाई हमले की चेतावनी से अवगत कराएं, आश्रय व्यवस्था सुनिश्चित करें, नुकसान का आकलन करें, राहत व बचाव कार्य में सहयोग दें, अफवाहों का खंडन करें, प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएं तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा ब्लैक आउट, प्रकाश प्रतिबंध और बम संबंधी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
