प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के जहानागंज थाने में दर्ज अपहरण व षड्यंत्र के मामले में बालिग युगल (रंजना प्रजापति व विकास कश्यप) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने बालिग युगल के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि हाईस्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार लड़की 19 वर्ष की बालिग है। वह अपने गांव के ही विकास के साथ लिव इन रिलेशन में सहमति से रह रही है। दोनों एकसाथ राजी खुशी रह रहे हैं. लड़की की मां जबरदस्ती कहीं अन्य शादी करना चाहती है।