रिपोर्ट:अरुण यादव

आजमगढ़। पति की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके भाई को दोषी पाया है। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सोमवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनाया।
मुकदमे के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र के करौंजा गांव के सिवान में सूखे एक कुएं में 23 अप्रैल 2024 को एक युवक की लाश बरामद हुई थी। उसकी पहचान पवन यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर के रूप में की गई। पवन के पिता सच्चिदानंद यादव ने पवई थाने में तहरीर दी। इसमें बताया कि पवन ने सात-आठ साल पहले पूजा यादव निवासी करौंजा थाना पवई से प्रेम विवाह किया था। पूजा और पवन का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था। आरोप लगाया कि पूजा यादव ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या कराई है। पुलिस ने पूजा यादव और उसके भाई अंगद यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को न्यायालय में पेश किया और अपने तर्क रखे। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद पूजा यादव और अंगद यादव को दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।