आजमगढ़। कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-1 जैनुद्दीन अंसारी की अदालत ने  दोषी को नौ वर्ष के कठोर कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बरदह जगदीश उपाध्याय ने थाने में लिखित तहरीर दी थी कि 19 जुलाई 2015 की रात करीब साढ़े बारह बजे वह पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी निवासी राजेपुर थाना बरदह ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गनीमत रही कि घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं लगी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट न्यायालय भेजी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को नौ वर्ष के कठोर कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।