आजमगढ़ । जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर अपना आतंक कायम करने वाले गैंग लीडर कृष्णाचन्द राय समेत आठ सदस्यों को यूपी गैंगस्टर ऐक्ट में पाबंद किया है।
जानकारी के अनुसार गैंगलीडर कृष्णाचन्द राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, एवं उसके गैंग सदस्य निगम राय पुत्र कृष्णाचन्द राय, रेनू राय पत्नी कृष्णाचन्द, लवकुश यादव पुत्र शिवप्रसाद, मुन्नु खॉ पुत्र स्व० आलमगीर खॉ, राशिद पुत्र मुस्ताक, मो० जाहिद शेख उर्फ गुड्डू, सन्तोष राय पुत्र महेन्द्र राय ने मिलकर संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर अपना आतंक कायम किया।
बीते 18 अप्रैल को इन्होंने रामचेत पुत्र रामसमुझ यादव, निवासी ग्राम शाहपुर थाना कन्धरापुर से धोखाधड़ी कर शराब पिलाकर लगभग 2 करोड़ मूल्य की जमीन का एग्रीमेंट व बैनामा कराया। साथ ही उसका अपहरण कर चेकबुक पर हस्ताक्षर करवा लिया और सारा पैसा अपने खाते में जमा कर लिया।
इस गिरोह के खिलाफ अपहरण और फर्जी दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी करके 2 करोड़ रुपये की जमीन का पैसा ऐंठने का मुकदमा थाना जीयनपुर में मार्च में दर्ज हुआ था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल है।
जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट-1986 के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही की अनुमति दी है। पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही जारी है।
