आजमगढ़ में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने विभिन्न थानों के पांच अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निर्धारित अवधि तक थाने में नियमित हाजिरी लगाने का आदेश दिया है।


अपराध पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ ने पांच अपराधियों पर उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्रवाई की है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के हरैया निवासी नीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार को दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर कोतवाली थाने में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज करानी होगी। उसके खिलाफ चोरी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
वहीं थाना मुबारकपुर क्षेत्र के मलिक सुदनी निवासी सुनील कुमार पुत्र अशोक को छह माह तक प्रत्येक सप्ताह थाना मुबारकपुर में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। उसके खिलाफ चोरी, साजिश और अन्य धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।
इसी तरह थाना निजामाबाद क्षेत्र के तिग्गीपुर निवासी सज्जू उर्फ शहजाद पुत्र सहाबुद्दीन को दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर थाना निजामाबाद में हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
थाना जीयनपुर क्षेत्र के खास गांव निवासी शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज पुत्र मोहम्मद अजीज को दो माह तक हर सप्ताह थाना जीयनपुर में हाजिरी दर्ज करानी होगी। उसके खिलाफ चोरी, मारपीट सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।
इसके अलावा थाना तहबरपुर क्षेत्र के टीकापुर निवासी सुरेन्द्र यादव पुत्र जोखन यादव को भी दो माह तक प्रत्येक 15 दिन पर थाना तहबरपुर में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है।
प्रशासन का कहना है कि इन अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और संभावित अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ आगे कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।