रिपोर्ट___अरुण यादव

आजमगढ़। जिले में चेक बाउंस के एक अहम मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास और ₹1 करोड़ 20 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-10 की न्यायाधीश रश्मि चन्द की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, रानी की सराय थाना क्षेत्र के अमौड़ा निवासी वादी कुंवर इन्द्र भूषण जमीन खरीदना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ग्राम मुंडा, थाना सिधारी निवासी प्रभात कुमार गौतम और उसकी मां मीरा आजाद से हुई। दोनों ने मुंडा स्थित एक जमीन का सौदा कुंवर इन्द्र भूषण से किया। सौदे के तहत कुंवर इन्द्र भूषण ने आरोपी पक्ष को नकद और बैंक खाते के माध्यम से कुल ₹1 करोड़ 60 लाख का भुगतान किया। इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। जब वादी ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी प्रभात कुमार गौतम ने 23 अगस्त 2016 को ₹60 लाख का चेक दिया, जो बैंक में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद वादी ने न्यायालय की शरण ली। वर्ष 2018 में कुंवर इन्द्र भूषण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी भूषण को अदालत ने वादी के रूप में पैरवी की अनुमति दी। वहीं मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रभात कुमार गौतम को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और ₹1.20 करोड़ के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि वादी लक्ष्मी भूषण को प्रदान की जाए।