आज़मगढ़। किशोरी के साथ छेड़खानी का अश्लील वीडियों बनाकर वायरल करने वाले फरार अभियुक्तों के घर कुर्की की नोटिस चस्पा

रौनापार थाना में पीड़िता के नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी करके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के सम्बन्ध में अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। दौरान विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त नंदलाल चौहान पुत्र हरिकेश चौहान, बिगर चौहान पुत्र जीवित चौहान, सुमित चौहान पुत्र महेंद्र चौहान, ब्लैक चौहान पुत्र बेचू , लवही चौहान पुत्र बेचू, पप्पू चौहान पुत्र करिया समस्त निवासीगण ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया व मुकदमा उपरोक्त में धारा 354/504/506 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विवेचना धारा 354/504/506 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट व 67C आईटी एक्ट में की गई।
विवेचना के दौरान अभियुक्तों को घर व मिलने के सम्भावित स्थानों पर बार- बार दविश देने के बावजूद अभियुक्त दस्तेयाब नही हुए जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा अभियुक्तों को न्यायालय में हाजिर करने के लिए मुनादी करने का आदेश रौनापार पुलिस को दिया था। मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में निरीक्षक अपराध अशोक कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी कार्यालय सगड़ी आजमगढ़ व थाना रौनापार के वरिष्ठ उप निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा कर गांव में घूम -घूम कर मुनादी कराई गई ।