
रिपोर्ट: अरुण यादव
आज़मगढ़। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया। इस संपत्ति का सर्किल रेट 17,46,400 रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये आंका गया है।
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव का निवासी है, जो आईआर गैंग 36/2024 का लीडर है। उसने अपराध जगत में अवैध रूप से कमाए गए धन से अपनी पत्नी बंदना सिंह के नाम पर संपत्ति खरीदी थी।
यह संपत्ति सगड़ी तहसील क्षेत्र के साल्हेपुर गांव में स्थित है। जिसमें कुल 0.338 हेक्टेयर भूमि शामिल है। जिसे 26 अगस्त 2009 को खरीदा गया था। गैंगस्टर के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई, जिसमें ध्रुव सिंह, उनकी पत्नी बन्दना सिंह सहित अन्य अभियुक्तों के नाम शामिल हैं।
थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को कुर्की की रिपोर्ट भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट ने 28 मई 2025 को इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया।
30 मई 2025 को नायब तहसीलदार विवेकानंद क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह और हल्का लेखपाल सुधीर कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त संपत्ति को कुर्क कर लिया।
जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, बंदना सिंह, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर बाबू गांव निवासी शिव प्रकाश, जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरईस्माइलपुर गांव निवासी बालकरन यादव उर्फ साधू, मनोज सिंह व रामकरन यादव, शेखमौली करतारपुर निवासी राजेंद्र यादव, छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी शिवेश कुमार सिंह, तरवां थाना क्षेत्र के खुटहन गांव निवासी अभिषेक सिंह, मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सुतरही गांव निवासी मनोज सिंह शामिल है।