
रिपोर्ट_____अरुण यादव
आजमगढ़। फर्जी वाहन बीमा पॉलिसी जारी कर ग्राहकों से धनराशि वसूलने के आरोप में मुबारकपुर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान अंकित जायसवाल पुत्र संजय जायसवाल निवासी काजल स्टूडियो, मुबारकपुर, आजमगढ़ और रवि झा पुत्र अज्ञात निवासी जनकपुरी, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 0298 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 217 और 61(2) में मामला दर्ज किया है।
मामला रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शिकायत से जुड़ा है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि दीपक शर्मा ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि कंपनी के नाम और पहचान का कथित रूप से दुरुपयोग करते हुए फर्जी वाहन बीमा पॉलिसी तैयार की गई और ग्राहक से मोटी रकम वसूली गई।
शिकायत के मुताबिक, एक वाहन की बीमा पॉलिसी के सत्यापन के दौरान कंपनी को कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। इसके बाद कराई गई आंतरिक जांच में संबंधित पॉलिसी को फर्जी पाया गया। आरोप है कि ग्राहक से नकद प्रीमियम लिया गया और इसके बदले उसे बीमा पॉलिसी की प्रति उपलब्ध कराई गई।
कंपनी की जांच के दौरान अंकित जायसवाल के काजल स्टूडियो पहुंचने और कथित बीमा कारोबार से संबंधित जानकारी जुटाए जाने का भी उल्लेख किया गया है। शिकायत में दोनों आरोपियों के बीच हुई कथित व्हाट्सऐप बातचीत के स्क्रीनशॉट सामने आने का दावा किया गया है। कंपनी का आरोप है कि उसके नाम और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर ग्राहकों को गुमराह किया गया।
दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी की ओर से पहले पुलिस और इसके बाद पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को शिकायत दी गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा को सौंपी गई है। अब पुलिस जांच में यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित फर्जी बीमा पॉलिसियों के जरिए कितने लोगों से धनराशि वसूली गई, इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल हैं और कथित लेन-देन की कुल रकम कितनी है। पुलिस उपलब्ध दस्तावेजों, व्हाट्सऐप बातचीत और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
