
रिपोर्ट_____अरुण यादव
आजमगढ़। जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के अरुषा गांव निवासी गायत्री सिंह की तहरीर पर पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर कथित तौर पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में शोभनाथ सेठ और उसके भाई सुधीर सेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने दूसरे की जमीन को अपनी बताकर फर्जी खतौनी दिखाते हुए सौदा तय किया और रकम लेने के बाद जमीन का बैनामा नहीं कराया। रकम वापस मांगने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
जमीन दिखाकर तय किया सौदा
गायत्री सिंह के मुताबिक वर्ष 2018 में सुधीर सेठ अहरौला के कड़ी बाजार में कृष्णा मोटर पार्ट्स की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसने अहरौला थाने के पीछे स्थित गाटा संख्या 24 और 25 की जमीन को अपने भाई शोभनाथ सेठ की बताते हुए बेचने की बात कही। आरोप है कि दोनों भाइयों ने जमीन दिखाकर सौदा तय किया।
किश्तों में दिए 10 लाख रुपये
शिकायतकर्ता का कहना है कि सौदे के तहत 28 मार्च 2018 को दो लाख 10 हजार रुपये नकद दिए गए। इसके बाद बैंक खातों के माध्यम से पांच लाख रुपये और दो लाख 90 हजार रुपये का भुगतान किया गया। इस तरह कुल 10 लाख रुपये दिए जाने के बावजूद आरोपियों ने जमीन का बैनामा नहीं कराया।
खतौनी की जांच में सामने आई अलग जानकारी
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाद में जमीन की खतौनी की जांच कराई गई तो पता चला कि जिस जमीन को आरोपियों ने अपनी बताकर बेचा था, वह उनके नाम पर थी ही नहीं। पीड़िता का आरोप है कि फर्जी खतौनी दिखाकर और दूसरे की जमीन को अपनी बताकर उससे रकम ले ली गई।रकम वापस मांगने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
उपनिरीक्षक को सौंपी गई विवेचना
अहरौला पुलिस ने 20 अगस्त 2026 को मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक चंद्रशेखर सिंह को सौंपी गई है। पुलिस आरोपों की जांच के साथ जमीन के दस्तावेज और लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों को भी खंगाल रही है।
