
रिपोर्ट_____अरुण यादव
आजमगढ़। जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव में सरकारी राशन वितरण में अनियमितता के मामले में पुलिस ने उचित दर विक्रेता शर्मेय यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक विनय कुमार को सौंपी गई है।
जानकारी के अनुसार, 13 अगस्त को गांव स्थित उचित दर की दुकान की जांच की गई थी। इस दौरान दुकान बंद मिली। मौके पर मौजूद कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के कई लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कई महीनों से खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। कुछ कार्डधारकों ने दो माह तो कुछ ने चार माह तक राशन नहीं मिलने की शिकायत की।
इसके बाद 14 अगस्त को दुकान का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उचित दर विक्रेता मौके पर मौजूद नहीं था। उसकी पत्नी और भाई की मौजूदगी में दुकान के स्टॉक का सत्यापन किया गया। जांच में गेहूं और चावल का स्टॉक निर्धारित मात्रा से काफी कम पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, स्टॉक सत्यापन में 22.88 कुंतल गेहूं और 77 कुंतल चावल की कमी सामने आई।
जांच के दौरान कार्डधारकों को निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का नियमित वितरण नहीं किए जाने समेत कई अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन माना।
मामले में पूर्ति निरीक्षक की ओर से उचित दर विक्रेता शर्मेय यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
