रिपोर्ट:अरुण यादव

आजमगढ़। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत सरायमीर थाना क्षेत्र के शेरवां निवासी परवेज अहमद की 40 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क कर ली गई। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई ने अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि अब अपराध जगत से अर्जित संपत्ति भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी परवेज अहमद पुत्र अशफाक अहमद के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया कि उसने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से आवासीय भूमि खरीदी थी। इनमें 4 अप्रैल 2018 को ग्राम पवई लाडपुर में खरीदी गई भूमि, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है, तथा 21 मार्च 2022 को ग्राम शेरवां में खरीदी गई भूमि, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख 28 हजार रुपये है, शामिल है। कुल मिलाकर आरोपी की लगभग 40 लाख 88 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।

आरोपी परवेज अहमद का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उस पर धोखाधड़ी, दंगा-फसाद, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।

इस कार्रवाई में उप जिलाधिकारी निजामाबाद सुनील कुमार धनवन्ता, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरन पाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज राकेश कुमार सिंह समेत पुलिस और राजस्व विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया  कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।